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Deepfake पर सख्ती के संकेत, भारत में आ सकता नया AI कानून

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June 10, 2026

Artificial Intelligence News: क्या सरकार सोशल मीडिया से विरोध और आलोचना वाले वीडियो हटवा रही है? इस सवाल पर अब केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का निशाना कंटेंट क्रिएटर्स या प्रदर्शन से जुड़े वीडियो नहीं हैं। कार्रवाई केवल Deepfake और भ्रामक जानकारी फैलाने वाले कंटेंट पर की जा रही है। हाल के दिनों में कुछ YouTube चैनलों और स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियो हटाए जाने के बाद यह बहस तेज हुई थी। अब सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

क्या भारत में Deepfake के लिए नया कानून आएगा? IT मंत्री वैष्णव बोले जल्द बन सकता है नया AI कानून!

Deepfake हटाना सरकार की जिम्मेदारी: अश्विनी वैष्णव

एक इंटरव्यू में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इंटरनेट पर मौजूद फर्जी वीडियो और गलत जानकारी को हटाना सरकार की जिम्मेदारी है। उनके मुताबिक, लोगों को असली और कृत्रिम तरीके से तैयार की गई जानकारी के बीच अंतर समझने में मदद मिलनी चाहिए। सरकार इसी दिशा में तकनीकी समाधान विकसित कर रही है ताकि डिजिटल कंटेंट पर लोगों का भरोसा बना रहे। मंत्री ने कहा कि हटाए जाने वाले कंटेंट की संख्या ऑनलाइन मौजूद कुल सामग्री के मुकाबले बेहद कम है और यह कार्रवाई केवल नुकसान पहुंचाने वाले Deepfake कंटेंट पर केंद्रित है।

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फेक न्यूज पर भी सख्त रुख

सरकार का कहना है कि फेक न्यूज चाहे किसी अखबार, वेबसाइट या व्यक्ति द्वारा साझा की जाए, उसे हटाया जाना चाहिए। वैष्णव ने कहा कि गलत जानकारी का स्रोत महत्वपूर्ण नहीं है। अगर जानकारी झूठी है और लोगों को गुमराह कर सकती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों में बदलाव पर भी काम कर रही है। प्रस्तावित बदलावों के तहत ऑनलाइन साझा की जाने वाली समाचार और समसामयिक सामग्री पर निगरानी बढ़ाई जा सकती है।

AI के लिए अलग कानून की जरूरत पड़ सकती है

केंद्रीय मंत्री ने संकेत दिए कि भारत को भविष्य में AI तकनीक के लिए अलग कानून की जरूरत पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा IT Act 2000 उस दौर में बनाया गया था जब जनरेटिव AI जैसी तकनीकें मौजूद नहीं थीं। आज डिजिटल दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। सरकार फिलहाल उद्योग जगत और अन्य पक्षों से बातचीत कर रही है ताकि ऐसा नियामक ढांचा तैयार किया जा सके जो नवाचार को भी बढ़ावा दे और लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे।

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AI कंटेंट पर पहले ही सख्त हुए नियम

हाल ही में केंद्र सरकार ने AI से तैयार कंटेंट को लेकर नियम और कड़े किए हैं। नए प्रावधानों के तहत किसी सक्षम प्राधिकरण या अदालत द्वारा चिन्हित किए जाने के बाद AI-जनित या सिंथेटिक कंटेंट को 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म्स को AI से बने कंटेंट की स्पष्ट पहचान भी दिखानी होगी ताकि यूजर्स आसानी से समझ सकें कि कौन सा कंटेंट वास्तविक है और कौन सा तकनीक की मदद से तैयार किया गया है।

Ragini Sinha

Ragini Sinha Analytics Insight में कंटेंट एनालिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। यहां वह स्मार्ट टेक्नोलॉजी, गेमिंग, OTT, क्रिप्टोकरेंसी, ट्रेंडिंग न्यूज और स्टॉक मार्केट जैसे विषयों पर काम करती हैं और जटिल जानकारी को सरल व प्रभावशाली कंटेंट में बदलने के लिए जानी जाती हैं।
मीडिया इंडस्ट्री में 7 सालों के अनुभव के साथ उन्होंने कंटेंट राइटर से लेकर सीनियर कंटेंट राइटर और प्रोग्राम प्रोड्यूसर तक का सफर तय किया है। उन्होंने बिहार चुनाव और दिल्ली चुनाव जैसे बड़े इवेंट्स को कवर करते हुए ग्राउंड रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण में मजबूत पकड़ बनाई है, जिसके लिए उन्हें पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है।

रागिनी ने Zee News, NewsTrack, ETV Bharat और Way2News जैसे प्रमुख मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है। उन्होंने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से बैचलर डिग्री और Bharatiya Vidya Bhavan से Public Relation में अध्ययन किया है।

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