Karnataka HC On X Corp: एलन मस्क की कंपनी X Corp को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कंपनी ने केंद्र सरकार के कंटेंट हटाने के आदेश को चुनौती दी थी लेकिन मंगलवार को हाईकोर्ट ने इसे बिना मेरिट बताते हुए खारिज कर दिया है।
HC ने X Corp की याचिका को मेरिटलेस करार दिया। फैसले से सरकार को सोशल मीडिया कंटेंट हटाने के आदेश लागू करने में और मजबूती मिलेगी।
कोर्ट की टिप्पणी
हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि सोशल मीडिया को अराजक स्वतंत्रता की स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता है। बिना नियंत्रण के अगर सबको खुली छूट दी जाए तो यह कानून और व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता। भारत को ऐसा मैदान नहीं बनाया जा सकता जहां नियमों की अनदेखी हो।
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भारत बनाम अमेरिका का उदाहरण
कोर्ट ने यह भी कहा है कि X Corp अमेरिका में वहां के टेकडाउन कानूनों का पालन करता है लेकिन भारत में ऐसा करने से बच रहा है। यह दोहरा रवैया स्वीकार्य नहीं है।
सरकार का पक्ष मजबूत
कोर्ट के इस फैसले ने केंद्र सरकार के अधिकारों को और मजबूत किया है। अब सरकार के पास सोशल मीडिया कंपनियों को कंटेंट हटाने का आदेश देने का और भी अधिकार होगा। यह मामला सरकार और टेक कंपनियों के बीच ऑनलाइन स्पीच और रेगुलेशन को लेकर चल रही जंग का अहम पड़ाव है।
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