सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को राहत देते हुए इन कंपनियों को जारी किए गए 1.12 लाख करोड़ रुपये के GST ‘कारण बताओ नोटिस’ पर रोक लगा दी।
Online Gaming Companies: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल, कोर्ट ने इन कंपनियों को जारी किए गए 1.12 लाख करोड़ रुपये के GST ‘कारण बताओ नोटिस’ पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले से गेमिंग सेक्टर को थोड़ी राहत मिली है।
कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट ने DGGI द्वारा जारी सभी कारण बताओ नोटिस के संबंध में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यानी की जब तक कोर्ट इस मामले में कोई निर्णय नहीं ले लेती, तब तक इसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बता दें कि कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय की है, तब तक नोटिस से संबंधित सभी मामले स्थगित रहेंगे।
कोर्ट के इस फैसले के बाद स्टॉक एक्सचेंजों पर इंट्रा-डे ट्रेड के दौरान डेल्टा कॉर्प और नजारा टेक जैसी गेमिंग कंपनियों के शेयरों में 7 प्रतिशत तक की तेजी आई है। इस मामले में ई-गेमिंग फेडरेशन के CEO अनुराग सक्सेना ने कोर्ट द्वारा दी गई राहत का स्वागत करते हुए कहा कि यह सरकार और गेमिंग ऑपरेटरों दोनों के लिए फायदेमंद है। उन गेमिंग ऑपरेटरों के लिए जो जबरदस्ती कार्रवाई का सामना कर रहे थे और सरकार के लिए जिनकी समय सीमा अब बढ़ाई जा सकती है। हमें इस मुद्दे के फेयर और प्रगतिशील समाधान का भरोसा है, जिसके बाद हम गेमिंग क्षेत्र में निवेश, रोजगार और मूल्यांकन को अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ाते देखेंगे।
DGGI ने भेजे 71 नोटिस
DGGI ने गेमिंग कंपनियों को 2023 में 71 नोटिस भेजे थे, जिसमें उन पर 2022-23 और 2023-24 के पहले सात महीनों के दौरान 1.12 लाख करोड़ रुपये की GST चोरी करने का आरोप लगाया गया था। इसमें ब्याज और जुर्माना शामिल नहीं है। ये नोटिस GST अधिनियम की धारा 74 के तहत जारी की गई थी, जो विभाग को टेक्स डिमांड के 100 प्रतिशत तक जुर्माना लगाने की अनुमति देता है और कुल देनदारी ब्याज सहित 2.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है।