यात्रियों के लिए उड़ान के दौरान इंटरनेट सेवाओं के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि इसमें यात्रियों को फ्री में वाई-फाई की सुविधा मिलेगी।
केंद्र सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए उड़ान के दौरान इंटरनेट सेवाओं के इस्तेमाल को लेकर निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने कहा है कि उड़ान के दौरान यात्री तीन हजार मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही WIFI के जरिए इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। आदेश में ये भी कहा गया है कि यात्री 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
केंद्र सरकार ने बनाए ये नए नियम
केंद्र सरकार के इस नए अधिसूचित नियम को उड़ान एवं समुद्री संपर्क (संशोधन) नियम 2024 कहा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि उप-नियम में निर्दिष्ट भारतीय हवाई क्षेत्र में न्यूनतम ऊंचाई के बावजूद विमान में WIFI इंटरनेट सेवा तभी दी जाएगी जब विमान में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के उपयोग करने की अनुमति होगी।
2020 में भी फ्री WIFI की मिली थी अनुमति
सरकार की ओर से ऐसा निर्देश स्थलीय मोबाइल नेटवर्क में हस्तक्षेप से बचने के लिए जारी किया गया है। बता दें कि इससे पहले 2020 में सरकार ने भारत में परिचालन करने वाली एयरलाइनों को उड़ान के दौरान यात्रियों को फ्री WIFI उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी। इसके बाद उड़ान के दौरान यात्रियों पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए गए थे।
इन दो शर्तों के साथ करना होगा WIFI यूज
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा था कि यात्री अब उड़ानों में वाई-फाई का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए दो शर्तों का पालन करना होगा। इसमें कहा गया है कि कैप्टन के पास उड़ान के दौरान वाई-फाई चालू या बंद करने का अधिकार होगा। जब विमान स्थिर गति से उड़ान भरेगा, तब वाई-फाई चालू हो जाएगा। हालांकि, उड़ान भरने या उतरने के दौरान इसे बंद करना होगा।