वाहन मालिक डिजिलॉकर ऐप की मदद से डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता है, जो पूरी तरह से वैध होंगे।
DigiLocker : आजकल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना महंगा साबित हो सकता है क्योंकि ट्रैफिक नियमों में बदलाव करके उन्हें काफी सख्त बना दिया गया है। पहले चालान कटने की जानकारी तुरंत मिल जाती थी लेकिन अब कई बार आपके फोन पर मैसेज आने पर ही पता चलता है कि आप पर जुर्माना लगा है। साथ ही चालान की राशि भी पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई है। कई बार हमारे पास जरूरी दस्तावेज न होने की वजह से हम चालान से बच नहीं पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक मोबाइल ऐप की मदद से आप इस परेशानी से बच सकते हैं?
- आईटी अधिनियम के तहत परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र और बीमा जैसे दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां दिखाना अनिवार्य कर दिया है।
- मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि डिजिलॉकर और एमपरिवहन ऐप पर उपलब्ध दस्तावेज की डिजिटल कॉपी को ही वैध माना जाएगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में सभी राज्यों के परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
- अब ट्रैफिक पुलिस अपने मोबाइल फोन से क्यूआर कोड को स्कैन करके चालक और वाहन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी हासिल कर सकती है। साथ ही ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का रिकॉर्ड भी डिजिटल तरीके से रखा जा सकेगा।
- इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में डिजिलॉकर और एमपरिवहन ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप में रजिस्टर करने के लिए अपना मोबाइल नंबर डालें और ओटीपी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करें। इसके बाद अपना यूजरनेम और पासवर्ड सेट करके ऐप में लॉग इन करें।
- अब आपको डिजिलॉकर ऐप में अपना आधार नंबर लिंक करना होगा और ओटीपी के जरिए इसे वेरिफाई करना होगा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप डिजिलॉकर से अपने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और इंश्योरेंस की डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकेंगे।
- एमपरिवहन ऐप में वाहन मालिक का नाम, वाहन पंजीकरण तिथि, मॉडल नंबर, बीमा वैधता आदि जैसी सभी आवश्यक जानकारी भी शामिल है। इस तरह, इन ऐप्स का उपयोग करके आप बिना किसी परेशानी के ट्रैफिक पुलिस को आवश्यक दस्तावेज दिखा सकते हैं और चालान से बच सकते हैं।