X Corp Karnataka HC: Elon Musk के स्वामित्व वाली X Corp ने कर्नाटक हाई कोर्ट के एक हालिया आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई है। कंपनी का कहना है कि यह आदेश मनमानी और असीमित सेंसरशिप का रास्ता खोल सकता है।
कर्नाटक HC के आदेश पर X Corp ने चेतावनी दी है कि यह सेंसरशिप के लिए दरवाजा खोल सकता है। कंपनी ने कहा कि यह भारतीय कानून और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है।
कंपनी का बयान
29 सितंबर को X Corp ने बयान जारी करते हुए कहा कि वह इस फैसले के असर को लेकर ‘गहरी चिंता’ व्यक्त करती है। इस आदेश के तहत पुलिस अधिकारियों को एक ऑनलाइन सिस्टम ‘सहयोग’ के जरिए कंटेंट हटाने के आदेश देने की अनुमति दी गई है।
कंपनी ने कहा कि यह नया नियम कानून पर आधारित नहीं है यह IT एक्ट की धारा 69A को दरकिनार करता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन करता है और भारतीय नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है।
अदालत ने याचिका खारिज की
X Corp ने IT एक्ट की धारा 79 के तहत जारी निर्देशों को चुनौती दी थी जिसमें प्लेटफॉर्म से कुछ पोस्ट हटाने को कहा गया था, लेकिन कर्नाटक HC ने 24 सितंबर को इस याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायाधीश एम. नागप्रसन्ना ने कहा कि सोशल मीडिया पर कंटेंट का नियमन जरूरी है, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में ताकि नागरिकों की गरिमा सुरक्षित रहे। अदालत ने सहयोग पोर्टल को सार्वजनिक भलाई का साधन बताते हुए इसे साइबर अपराध से निपटने का उपाय कहा।
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प्लेटफॉर्म का चेतावनी संदेश
X Corp का कहना है कि सहयोग पोर्टल अधिकारियों को बिना न्यायिक समीक्षा के केवल ‘अवैधता’ के आरोप पर कंटेंट हटाने का अधिकार देता है। कंपनी ने कहा कि इससे उपयोगकर्ताओं को उचित प्रक्रिया नहीं मिलती और प्लेटफॉर्म को दंड का खतरा रहता है।
X Corp ने यह भी कहा कि वह भारतीय कानून का सम्मान करती है लेकिन कोर्ट का यह आदेश ‘संवैधानिक मुद्दों पर ध्यान नहीं देता और मुंबई HC के हालिया फैसले के विपरीत है जिसमें एक समान नियम को असंवैधानिक माना गया था।’
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अगला कदम क्या होगा
X Corp ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी। कंपनी ने जोर देकर कहा कि हम इस विचार से असहमत हैं कि हमारी चिंता उठाने का अधिकार नहीं है। भारत में हमारा योगदान महत्वपूर्ण है और हमारे