भारत में NCLAT ने प्ले स्टोर की नीतियों के संबंध में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए Google पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
NCLAT Order On Google: Google को अपनी प्ले स्टोर पॉलिसी को लेकर बड़ा झटका लगा है। NCLAT ने Google द्वारा जमा किए गए उस डॉक्यूमेंट से गोपनीय राजस्व से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हटाने का आदेश दिया है, जो कंपनी ने 6 अक्टूबर 2022 को ट्रिब्यूनल को सौंपा था। यह फैसला Google की पॉलिसी के खिलाफ चल रही सुनवाई के दौरान लिया गया। ट्रिब्यूनल का कहना है कि सार्वजनिक दस्तावेजों में कंपनी की संवेदनशील कमाई से जुड़ी जानकारी नहीं होनी चाहिए।
इससे पहले 28 मार्च को NCLAT ने CCI के फैसले को सही बताया था, जिसमें Google की प्ले स्टोर बिलिंग पॉलिसी को डेवलपर्स के लिए अनुचित बताया गया था। हालांकि, Google पर लगाए गए जुर्माने को घटाकर 936.44 करोड़ रुपये से 216.69 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस मामले ने एक बार फिर ऐप डेवलपर्स और Google के बीच के विवाद को उजागर कर दिया है, जहां छोटे डेवलपर्स अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं और बड़ी टेक कंपनियों की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
गोपनीय जानकारी हटाने का आदेश लेकिन जुर्माना भरना होगा
Google और उसकी पैरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक ने ट्रिब्यूनल से अपील की थी कि फैसले के कुछ हिस्से से गोपनीय जानकारी को हटाया जाए। कंपनी का कहना था कि यह जानकारी एक ऐसे दस्तावेज से ली गई है, जिसे खुद CCI ने भी गोपनीय माना था। Google की इस मांग को NCLAT ने सही ठहराया और आदेश दिया कि फैसले के पैराग्राफ 97 से 100 तक की जानकारी को हटाया जाए। NCLAT के चेयरपर्सन जस्टिस अशोक भूषण और सदस्य बरुण मित्रा की पीठ ने कहा कि इस अपील में उचित आधार है। अब फैसले की संशोधित यानी रेडैक्टेड कॉपी ही सार्वजनिक की जाएगी और वेबसाइट पर वही अपलोड की जाएगी।
जुर्माने से राहत नहीं, भरनी होगी पूरी रकम
हालांकि, Google को गोपनीय जानकारी हटवाने में राहत जरूर मिली है, लेकिन जुर्माने के मामले में कोई छूट नहीं दी गई है। ट्रिब्यूनल ने पहले ही 936.44 करोड़ रुपये के जुर्माने को घटाकर 216.69 करोड़ कर दिया था, और अब ये पूरी राशि गूगल को 30 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। गूगल इस जुर्माने का 10% हिस्सा पहले ही जमा कर चुका है।