19 मिनट का ये VIDEO क्यों हो रहा वायरल?

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19 मिनट का ये VIDEO क्यों हो रहा वायरल?
December 11, 2025

Online Privacy Law India: पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक 19 मिनट 34 सेकंड का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में एक युवा कपल के निजी पल दिखाने का दावा किया गया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए, लेकिन अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस का कहना है कि यह वीडियो असली नहीं है, बल्कि AI की मदद से बनाया गया है।

AI से बने 19 मिनट के वायरल वीडियो को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जानिए वीडियो शेयर करने पर कौन-कौन सी धाराओं में सजा हो सकती है।

पुलिस जांच में क्या सामने आया

साइबर सेल की जांच के बाद अधिकारियों ने साफ किया कि यह वीडियो किसी असल घटना की रिकॉर्डिंग नहीं है। साइबर अधिकारी अमित यादव के मुताबिक, वीडियो के विजुअल और पैटर्न से साफ संकेत मिलता है कि इसे AI टूल्स से तैयार किया गया है।

इस वीडियो के साथ-साथ सोशल मीडिया पर इसके Part 2 और Part 3 भी फैलाए जा रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया कि ये सभी क्लिप एक जैसे AI जनरेटेड लगते हैं। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि इस वीडियो को सबसे पहले किसने बनाया या शेयर किया।

 

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AI से बने वीडियो की पहचान कैसे करें

पुलिस ने बताया कि आम लोग भी AI जनरेटेड वीडियो की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए Sightengine जैसी वेबसाइट की मदद ली जा सकती है, जहां वीडियो का एनालिसिस कर यह पता किया जा सकता है कि वह AI से बना है या असली है।

सोशल मीडिया यूजर्स के लिए सख्त चेतावनी

पुलिस ने लोगों को सख्त चेतावनी दी है कि इस वीडियो को आगे शेयर न करें। चाहे वीडियो असली हो या AI से बनाया गया हो, इस तरह की क्लिप को फैलाना कानूनन अपराध है। केवल देखना ही नहीं, बल्कि फॉरवर्ड करना भी कानूनी मुश्किल में डाल सकता है।

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भारतीय कानून में क्या सजा है

अधिकारी अमित यादव के अनुसार, भारत में अश्लील या आपत्तिजनक कंटेंट शेयर करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है।

  • IT Act की धारा 67 के तहत अश्लील वीडियो शेयर करने पर तीन साल तक की जेल और 5 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
  • धारा 67A के तहत पहली बार यौन रूप से स्पष्ट कंटेंट शेयर करने पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक जुर्माना तय है।
  • अगर ऐसा अपराध दोबारा किया जाए तो सजा 7 साल की जेल तक पहुंच सकती है।

इसके अलावा, IPC की धारा 292, 293 और 354C के तहत भी कार्रवाई हो सकती है।

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निजता और समझदारी जरूरी

पुलिस ने साफ कहा है कि इस तरह के वीडियो किसी की निजता का उल्लंघन करते हैं। डिजिटल दौर में एक क्लिक भी भारी पड़ सकता है इसलिए जरूरी है कि लोग जिम्मेदारी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और किसी भी संदिग्ध वीडियो को आगे बढ़ाने से बचें।

Ragini Sinha

5 साल के अनुभव के साथ मैंने मीडिया जगत में कंटेट राइटर, सीनियर कंटेंट राइटर, मीडिया एनालिस्ट और प्रोग्राम प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया है। बिहार चुनाव और दिल्ली चुनाव को मैंने कवर किया है। अपने काम को लेकर मुझे पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। काम को जल्दी सीखने की कला मुझे औरों से अलग बनाती है।

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