DoT ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसे कंटेंट या एप्लीकेशन हटाने को कहा है जो कॉलर आईडी से छेड़छाड़ की जानकारी या सुविधा देते हैं।
Government on social media: DoT ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि Google, Meta, Instagram और X समेत सभी दूसरे प्लेटफॉर्म को ऐसे कंटेंट या एप्लिकेशन हटाने होंगे जो कॉलर आईडी से छेड़छाड़ की सुविधा देते हैं। यानी की सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे कंटेंट या एप्लीकेशन को हटाना होगा, जिनकी हेल्प से टेलीकॉम यूजर अपनी पहचान बदल सकते हैं क्योंकि दूरसंचार अधिनियम 2023 में इसे अपराध बताया गया है। DoT का यह कदम कॉलर लाइन आइडेंटिफिकेशन फ्रॉड या CLI स्पूफिंग को रोकने के लिए लिया गया है।
क्यों उठाया गया यह कदम
DoT ने यह एडवाइजरी एक इन्फ्लुएंसर के वीडियो के वायरल होने के बाद जारी की है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे टेलीकॉम यूजर अपनी कॉलर लाइन पहचान बदल सकते हैं। इसमें अगर वह दूसरे यूजर को कॉल करेंगे तो उन्हें एक अलग नंबर दिखाई देगा। इस तरीके का यूज करके कोई भी अपना असली नंबर और नाम छिपा सकता है। मान लिजिए जब कोई यूजर इसका यूज करके किसी को कॉल करेगा, तो दूसरे यूजर को असली नंबर नहीं बल्कि कोई दूसरा नंबर दिखाई देगा। कॉलर की पहचान के साथ इस तरह की छेड़छाड़ को CLI स्पूफिंग कहते हैं।
मिला इतना समय
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आम तौर पर सोशल मीडिया को लेकर नियम इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की ओर से जारी किए जाते हैं, लेकिन इस मामले में DoT ने एक्सन लिया है। इसकी वजह यह है कि इस तरह की छेड़छाड़ टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत आती है। एडवाइजरी के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 28 फरवरी तक इन नियमों के मुताबिक बदलाव करने होंगे।
कानून पालन नहीं करने पर मिलेगी सजा
DOT के द्वारा जारी इन नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत तीन साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। DoT ने साफ किया है कि कोई भी एप्लिकेशन, जो इस तरह की सेवा देता है या उसका प्रचार करता है, उसे भी क्रिमिनल माना जाएगा।