Nirmala Sitharaman Crypto Statement: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 दिसंबर को लोकसभा में कहा कि क्रिप्टोकरेंसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को सही तरीके से नियंत्रित करने के लिए केवल भारत की कोशिशें काफी नहीं हैं। उनके अनुसार, क्रिप्टो की प्रकृति पूरी तरह सीमा-रहित है, यानी यह एक देश तक सीमित नहीं रहती। ऐसे में कोई भी रेगुलेटरी ढांचा तभी काम करेगा जब इसमें कई देशों का सहयोग शामिल हो।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि क्रिप्टोकरेंसी को पूरी तरह रेगुलेट करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। जानें भारत में क्रिप्टो टैक्स, जांच और सरकार का रुख।
भारत में अभी पूरी रेगुलेशन नहीं
वित्त मंत्री ने बताया कि भारत फिलहाल न तो क्रिप्टो इंडस्ट्री का पूरा डेटा एकत्र करता है और न ही इस पर कोई सख्त रेगुलेशन लागू करता है। यह रुख भारतीय रिजर्व बैंक की सोच से भी मेल खाता है। RBI पहले ही कह चुका है कि केवल कानून बनाकर क्रिप्टो से जुड़े सभी जोखिमों को कंट्रोल करना आसान नहीं है।
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क्रिप्टो की मौजूदा कानूनी स्थिति
हालांकि, क्रिप्टोकरेंसी भारत में लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट के तौर पर खरीदना, बेचना और रखना वैध है। क्रिप्टो ट्रेडिंग से होने वाले मुनाफे पर सरकार 30% का फ्लैट टैक्स लेती है, जिस पर 4% सेस भी लगता है। इसके अलावा, साल में 10,000 से अधिक के क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस लागू होता है। कुछ विशेष मामलों में यह सीमा 50,000 सालाना तय की गई है।
जांच में सामने आई बड़ी रकम
निर्मला सीतारमण ने सदन को बताया कि जांच और छापेमारी के दौरान 888.82 करोड़ की ऐसी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन्स मिली हैं, जिन्हें अघोषित आय माना गया है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत 4189.89 करोड़ की संपत्ति जब्त या अटैच की है।
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गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई
इन मामलों में अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक फरार आर्थिक अपराधी भी शामिल है। साथ ही, 22 प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट्स दाखिल की जा चुकी हैं। CBDT के NUDGE अभियान के तहत 44,057 टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजे गए हैं, जिन्होंने VDA में निवेश किया था लेकिन अपने आयकर रिटर्न में इसका जिक्र नहीं किया।
