अमेरिकी SEC ने स्पॉट क्रिप्टो ETF मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाया

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September 18, 2025

Crypto Market Update: अमेरिका की SEC ने एक बड़ा कदम उठाते हुए स्पॉट क्रिप्टो एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETFs) को मंजूरी देने के नियम आसान कर दिए हैं। अब तक हर आवेदन की अलग-अलग जांच होती थी, जिसकी वजह से प्रक्रिया में कई महीनों का समय लग जाता था। लेकिन नए मानकों के बाद यह काम तेज़ी से पूरा होगा।

SEC की ताजा फाइलिंग के मुताबिक, यह बदलाव Nasdaq, NYSE Arca और Cboe BZX जैसे प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों पर लागू होगा। पूरी प्रक्रिया अब Rule 6c-11 के अंतर्गत होगी। इसका मतलब है कि अमेरिकी बाजार में क्रिप्टो निवेश उत्पादों के लिए रास्ता पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गया है।

अमेरिकी SEC ने स्पॉट क्रिप्टो ETFs के लिए नियम सरल बना दिए हैं। Nasdaq और NYSE जैसे एक्सचेंजों पर अब मंजूरी प्रक्रिया तेज होगी। पढ़ें पूरा अपडेट।

क्या कहना है SEC चेयरमैन का

SEC चेयरमैन Paul S. Atkins का कहना है कि यह मंजूरी निवेशकों को अधिक विकल्प देने और इनोवेशन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम है। अब अमेरिकी पूंजी बाज़ार में डिजिटल एसेट्स तक पहुंच और सरल होगी।

ETF विश्लेषक James Seyffart ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि यही वह क्रिप्टो ETP फ्रेमवर्क है जिसका हमें लंबे समय से इंतजार था। उनका अनुमान है कि आने वाले कुछ हफ्तों में कई नए स्पॉट ETFs लॉन्च हो सकते हैं।

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अक्टूबर से महत्वपूर्ण डेडलाइन्स

इस फैसले का असर तुरंत दिख सकता है क्योंकि SEC के पास अक्टूबर से कई बड़े क्रिप्टो ETF आवेदनों की डेडलाइन है। इनमें Solana (SOL), XRP, Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Avalanche (AVAX), Chainlink (LINK), Polkadot (DOT) और BNB जैसी लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी शामिल हैं।

नए नियमों के मानक

किसी भी स्पॉट क्रिप्टो ETF को मंजूरी पाने के लिए अब इनमें से एक शर्त पूरी करनी होगी।

  • एसेट ऐसे मार्केट में लिस्टेड हो जो Intermarket Surveillance Group से जुड़ा हो।
  • उस एसेट का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 6 महीने से किसी मान्यता प्राप्त मार्केट में ट्रेड हो रहा हो।
  • वह एसेट पहले से किसी ETF द्वारा 40% या उससे अधिक एक्सपोज़र के साथ ट्रैक किया जा रहा हो।
  • अगर ये शर्तें पूरी नहीं होतीं तो एक्सचेंज को SEC के पास अलग से नियम संशोधन के लिए आवेदन करना होगा।

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आलोचना भी सामने आई

हालांकि, सभी लोग इस फैसले से सहमत नहीं हैं। SEC की कमिश्नर Caroline Crenshaw का कहना है कि इससे बाजार में बिना परखे हुए प्रोडक्ट्स की बाढ़ आ सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह कदम निवेशकों की सुरक्षा से समझौता करने जैसा है।

Ragini Sinha

5 साल के अनुभव के साथ मैंने मीडिया जगत में कंटेट राइटर, सीनियर कंटेंट राइटर, मीडिया एनालिस्ट और प्रोग्राम प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया है। बिहार चुनाव और दिल्ली चुनाव को मैंने कवर किया है। अपने काम को लेकर मुझे पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। काम को जल्दी सीखने की कला मुझे औरों से अलग बनाती है।

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