31 दिसंबर के बाद बेकार PAN, फटाफट करें यह काम!

पैन- आधार लिंक की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025। अगर तय समय तक लिंक नहीं किया, तो 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा।

जिन लोगों का पैन 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID से बना था, उन्हें अब परमानेंट आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य है।

.पैन कार्ड इनएक्टिव, टैक्स रिफंड रुक सकता है TDS,TCS ज्यादा रेट से कटेगा। बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर रोक।

अगर पैन 1 जुलाई 2017 से पहले जारी हुआ और अभी तक लिंक नहीं है, तो लिंकिंग के लिए 1000 रुपए की अनिवार्य फीस देनी होगी।

पैन–आधार लिंक करने के लिए incometax.gov.in पर जाएं Quick Links फिर Link Aadhaar 1000 रुपए फीस e-Pay Tax से जमा करें। PAN–Aadhaar डिटेल भरें और OTP डालकर लिंकिंग पूरी करें।

लिंक स्टेटस कैसे चेक करें? बिना लॉगिन Quick Links फिर Link Aadhaar Status PAN और Aadhaar डालें ग्रीन टिक, सफल लिंक। पेंडिंग, UIDAI वैलिडेशन में लिखा दिखेगा।